रीट 2021 Counselling- EWS प्रमाण पत्र – बोर्ड द्वारा किया गया संशोधन पढिए

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाली जयपुर में विवाहित महिलाओं को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी आ रही है.

ऐसे में वे उपखंड कार्यालयों के चक्कर काट रही है लेकिन उनके प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं

महिलाओं को इस बात की चिंता सता रही है कि यदि अगर समय पर उनका प्रमाण पत्र नहीं बना तो वह शिक्षक भर्ती में आवेदन करने से वंचित हो सकती है विवाहित महिलाओं का कहना है कि विवाहित महिलाओं के पास जनाधार राशन कार्ड और सभी दस्तावेज में पति का पता होता है ऐसे में उनके पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं होता कि उसमें पिता का पता हो अर्थ अर्थ उनके पास पिता के पत्ते से लेकर कोई मजबूत सबूत नहीं होता है. ऐसे में यदि पिता के पते के आधार पर आवेदन महिलाएं करती है तो उस पर तरह-तरह के ऑब्जेक्शन लग जाते हैं

ऐसा ही कुछ विराटनगर की एक महिला के साथ हुआ जिन्होंने अपने पिता के पते के आधार पर आवेदन किया तो उसके आवेदन पत्र पर 3 से ज्यादा बार आपत्ति आ गई और अंततः उसका प्रमाण पत्र नहीं बन पाया. उन्होंने इस मामले में सरकार से स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर राहत देने की मांग की है.

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र किस का बनता है

आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनके परिवार की आय 800000 से कम होती है उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है. यह प्रमाण पत्र जनरल ओबीसी एससी एसटी की तरह ही बनता है।

रीट 2021 के लिए अंतिम तिथि क्या है

आपको बता दें कि रीट 2021 के लिए काउंसलिंग 10 जनवरी 2022 से शुरू हो चुकी है और 9 फरवरी 2022 तक इसकी काउंसलिंग चलेगी। वर्तमान में काउंसलिंग के साथ-साथ रेट के प्रमाण पत्र विभिन्न केंद्रों पर वितरित किए जा रहे हैं एवं 9 फरवरी के बाद लगभग 64000 अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया जाएगा और इसके बाद रीट की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको एक बार फिर से बता दें कि रेट के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2022 है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर शिक्षा विभाग का तर्क

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने निम्न तर्क दिया है-

  1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आवेदन की शर्तों में स्पष्ट उल्लेख किया है कि विभिन्न आरक्षित वर्गों की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम पर निवास स्थान और आय के आधार पर जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  2. पति के नाम और आई के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
  3. आरक्षित वर्ग के लिए ऐसी महिलाओं का आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा आरक्षित महिलाओं के लिए आरक्षित वर्ग के लिए ऐसी महिलाओं का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की विवाहित महिलाओं के सामने आ रही है।

जिला प्रशासन का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर तर्क

इधर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना तर्क दे रहा है तो वही उधर जिला प्रशासन अपने आदेश में निम्न बातों को उल्लेखित करता है

  1. जिला प्रशासन के अधिकारी यह कहते हैं कि विवाहित महिलाओं के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ससुराल पक्ष के अंतर्गत आने वाले उपखंड कार्यालय से प्राप्त किए जाएंगे
  2. आय और जाति से संबंधित रिपोर्ट पीहर पक्ष से संबंधित उपखंड कार्यालय से ली जावेगी
  3. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रही कहीं महिलाओं का कहना है कि जब वे पिता के नाम और निवास के आधार पर आवेदन करती है तो उनके प्रमाण पत्रों पर बार-बार ऑब्जेक्शन लग रहा है
  4. यह समझ नहीं पा रही है कि अब वह क्या करें उनका कहना है कि कई जिलों में पिता के पते और आय के आधार पर प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं लेकिन जयपुर में अभी प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है।

“”ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर विवाहित महिलाओं की परेशानी सामने आई है क्योंकि विवाहित महिला के पास अधिकांश दस्तावेज पति के पते और नाम के आधार पर बने होते हैं इसीलिए इस संबंध में देखा जाएगा कि शिक्षा विभाग ने किन नियमों के आधार पर यह निर्देश जारी किए हैं इसके बाद महिलाओं की इस परेशानी को दूर किया जाएगा”

बीरबल सिंह जयपुर (एडीएम)

बोर्ड द्वारा जारी की गई EWS को लेकर – 19 जनवरी 2022 की अपडेट – NEW

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर एवं विवाहित महिलाओं द्वारा पिता अथवा पति के पते के आधार पर बने प्रमाण पत्र को लेकर अब कंफ्यूजन दूर हो गया है

बोर्ड द्वारा हाल ही में निम्न संशोधन जारी किया है जिसे आप निम्न तालिका से समझ सकते हैं-

बिन्दु संख्या प्रावधान संशोधन
12.6 ब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदकों अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा एवं आरक्षित वर्ग के पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा
1. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग में आवेदन करने वाली महिला विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर क्रीम ले हर वर्ग में नहीं होने का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया वर्क के लिए आवेदन करने वाले विवाहित महिला आवेदकों पिता के नाम, निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

2 आर्थिक रूप से कमजोर कर दीजिए विवाहित महिला अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

रीट 2021 काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर निम्न खबरें पढ़ें

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https://www.youtube.com/channel/UCqR-RQYq9qNViVnGsvgQzbA