26 और 27 सितंबर को इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। इसमें करीब 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। REET कुल 32 हजार पदों के लिए हुई थी। लेवल-1 के 15,500 और लेवल-2 के 16,500 पद थे, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। reet 2021 level 2 पेपर 33 से ज्यादा सेंटर पर पहुंचा। गंगापुर सिटी से पहली बार पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद एसओजी ने इसकी जांच शुरू की तो सामने आया कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ। एसओजी SOG रामकृपाल, उदयलाल, भजनलाल, बत्तीलाल और पृथ्वीलाल समेत 35 से ज्यादा लोगोंं को गिरफ्तार कर चुकी है।
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REET पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलाेत ने रीट की लेवल-2 परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि लेवल-1 की परीक्षा निरस्त नहीं होगी। इस साल रीट लेवल-1 परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी, इन्हें कोई दूसरी परीक्षा नहीं देनी होगी।
बीकानेर की एक नकल गैंग ने इंटरनेट का उपयोग किए बिना ही नकल का इंतजाम कर दिया था। गैंग ने सारे सरकारी इंतजामों का तोड़ निकालते हुए दो ऐसे डिवाइस बना डाले, जिनसे नकल की जा सके था।
अब रीट में 62 हजार भर्तियां होंगी। लेवल-2 की जो परीक्षा निरस्त हुई है, वह अगस्त तक होने की संभावना है।
Reet 2021 level 2 Cancelled Exam का Pattern क्या रहेगा ?
- रीट लेवल वन और लेवल 2 मिलाकर कुल 62 हजार हो जाएगी।
- लेवल वन के 15 हजार पद अलग रह जाएंगे।
- पहले की तरह ही एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे।
- वेलिडिटी आजीवन रहेगी।
- विषयवार अलग से एग्जाम करवााए जाएंगे।
- एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती परीक्षा होगी।
Reet 2021 level 2 का exam कब होगा
- जस्टिस व्यास की अध्यक्षता वाली कमेटी की 15 मार्च तक रिपोर्ट आएगी।
- रिपोर्ट मिलते ही एग्जाम की तारीख बता देंगे। विधानसभा सत्र में कड़ा कानून लेकर आएंगे।
Reet 2021 Certificate Validity कितनी रहेगी
- अब रीट प्रमाण पत्र की वेलिडिटी आजीवन रहेगी।
- इससे पहले रीट के सर्टिफिकेट की वेलिडिटी 3 साल थी। जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने काफी विरोध भी जताया था।
- तीन साल से रीट ( REET ) एग्जाम न होने के चलते रीट 2018 के 2.53 लाख रीट प्रमाण पत्रों की वैधता 31 जुलाई 2021 को खत्म हो गई थी।
नकल के मामलों के बाद सरकार का क्या फैसला रहेगा ?
- नकल के मामले सामने आने के बाद गहलोत सरकार कानून में बदलाव करेगी।
- इसमें भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए जाएंगे।
- इसके बाद परीक्षाओं में पेपर लीक करने, नकल करने और नकल करवाने में सहयोग करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान होगा।
- अब तक इस तरह के अपराध के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है।
- अब भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
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